Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Rajasthan: राजस्थान सरकार ने राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है जिसका नाम है “मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना“। इस योजना के तहत परिवारों को 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। यह योजना पहले “चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना” के नाम से जानी जाती थी।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने पर मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, दुर्घटना बीमा और कैंसर के इलाज के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभ
- प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
- लाभार्थी किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। वहीं, अपाहिज होने पर 3 लाख और डेढ़ लाख रुपये तक का बीमा कवर भी मिलेगा।
- इस योजना के तहत 73 तरह के डे केयर पैकेज उपलब्ध हैं, जिसमें मरीज को उसी दिन इलाज के बाद छुट्टी दी जाएगी और बीमा कंपनी द्वारा दो घंटे में प्री-ऑथ एप्रूवल दी जाएगी।
- अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले और छुट्टी मिलने के बाद 15 दिन तक का खर्च शामिल है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की लाभार्थियों की श्रेणियाँ
- निःशुल्क लाभ पाने वाले:
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवार
- सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार
- राज्य सरकार के विभागों/बोर्डों/निगमों या सरकारी कंपनियों में काम करने वाले अनुबंध कर्मचारी
- छोटे सीमांत किसान
- पिछले साल कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले लोग
- सभी EWS परिवार
- 850 रुपये का भुगतान करके लाभ लेने वाले:
- जो निःशुल्क श्रेणी में नहीं आते
- सरकारी कर्मचारी/पेंशन भोगी
- मेडिकल अटेंडेंस नियमों का लाभ लेने वाले लोग, आदि
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के पात्रता
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास जन आधार कार्ड या जन आधार पंजीकरण रसीद होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार को 850 रुपये का वार्षिक प्रीमियम भुगतान करना होगा।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- जन आधार पंजीकरण रसीद
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें।
- सबसे पहले जन आधार कार्ड या पंजीकरण रसीद प्राप्त करें। यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है, तो नजदीकी जन आधार केंद्र पर जाकर इसका नामांकन करवाएं।
- राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है, तो पहले इसे बनाएं।
- ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ के विकल्प को चुनें और आवेदन फॉर्म भरें। इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, जन आधार नंबर, परिवार के सदस्यों की जानकारी आदि शामिल होगी।
- आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
- यदि आपका परिवार योजना के लिए 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने वाला है, तो ऑनलाइन भुगतान करें।
- सभी जानकारी और दस्तावेज़ सत्यापित करने के बाद, आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद, आपको एक पावती मिलेगी। इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि यह भविष्य में काम आ सकती है।